Public Hodiday November: कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 27-झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं, 67- रामगढ़ जिला अलवर, 88-दौसा जिला दौसा, 97-देवली-उनियारा जिला टोंक, 110-खींवसर जिला नागौर, 156-सलूम्बर (अ.ज. जा.) जिला उदयपुर एवं 161-चौरासी (अ.ज.जा.) जिला डूंगरपुर के 2024 के लिए दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को मतदान होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी सी अन्य अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, को मतदान दिवस दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा ताकि वह विधानसभा उप चुनाव में अपना मत दे सकें।
ऐसा कार्मिक जो उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, परन्तु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत है, उसे भी दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।
इन जिलों में रहेगा अवकाश:
राजस्थान में झुंझुनूं, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूंबर और रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रंमाक 27– (जिला झुंझुनूं), 67-रामगढ़ (जिला अलवर), 88-दौसा (जिला दौसा), 97 देवली उनियारा (जिला टोंक), 110-खींवसर (जिला नागौर), 156-सलूंबर (जिला उदयपुर) और 161–चौरासी (जिला डूंगरपुर) में 13 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा की है।
तो वही जिला प्रशासन अजमेर द्वारा गुरूवार 14 नवंबर को पुष्कर मेले के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। स्थानीय अवकाश के कारण उस दिन सरकारी स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा कटौती या कमी नहीं की जायेगी और यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कार्य करता है कि ऐसे अवकाश के दिन के लिए वेतन नहीं दिया जायेगा, तो भी उसे इस अवकाश का वेतन देय होगा, जो सामान्यतः उस दिन उसे मिलता, यदि उस दिन उसे अवकाश नहीं दिया जाता। लेकिन ये प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिये लागू नहीं होंगे जिनकी कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।