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NMMS Scholarship Yojana 2025: नेशनल स्कॉलरशिप योजना, सरकार देगी 12 हजार रुपये, ऐसे भरें फ़ॉर्म

NMMS Scholarship Yojana 2025: सरकारी स्कूलों में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉपआउट रोकने और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए 2008 में शुरू की गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस बार 20 नवंबर से शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू होगी। आठवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

NMMS Scholarship Yojana 2025
NMMS Scholarship Yojana 2025

चयन परीक्षा 19 जनवरी को होगी। जिसके प्रवेश-पत्र 10 जनवरी 2025 को जारी होंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि डालकर ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं।

परीक्षा के माध्यम से प्रदेश से 5 हजार 471 बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में पीएफएमएस की ओर से स्थानांतरित की जाती है।

विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। जिसको लेकर परिषद ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए हैं। सातवीं कक्षा में 55 फीसदी अंक हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि एसटी-एससी के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट है।

स्कॉलरशिप के लिए चयन:

चयन परीक्षा के बाद परिणाम घोषित होगा। राज्य में 5471 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जानी है। ऐसे में जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण भी किया है। पात्रता के लिए जिला वरीयता सूची में आना आवश्यक है।

आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। एससी-एसटी के लिए न्यूनतम कट ऑफ 32 प्रतिशत है। दिव्यांग श्रेणी आवेदकों को 3 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार है।

यह होगा पाठ्यक्रम:

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर (शैक्षिक सर्वेक्षण) अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग-2 ने नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा 2025 का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है।

निजी स्कूल और छात्रावास के विद्यार्थी नहीं पात्र:

नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप के लिए निजी विद्यालय, केन्द्रीय, जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल के विद्यार्थी। पात्र नहीं हैं। । राज्य सरकार के आवासीय विद्यालय, राजकीय छात्रावास तथा अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी योजना के पात्र नहीं हैं।

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