Pashu Parichar Bharti Joining News: पशु परिचर सीधी भर्ती नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी

Pashu Parichar Bharti Joining News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशु परिचर सीधी भर्ती में नियुक्ति देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है राजस्थान हाई कोर्ट में पशु परिचर परीक्षा 2023 में परिणाम जारी होने के बाद चुनौती देने वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी करते हुए ज्वाइनिंग देने पर रोक लगा दी है प्रदेश में पशु परिचर के 6433 पदों पर भर्ती की जा रही है।

Pashu Parichar Bharti Joining News
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हाईकोर्ट ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में परिणाम जारी होने पर चुनौती देने वाली याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता नीतीश पाटीदार व अन्य की ओर से याचिकाए पेश की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता सारांश विज ने पशु परिचर सीधी भर्ती के परिणाम में अपनाए गए स्केलिंग फामूर्ला एवं परिणाम को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण बताते चुनौती दी।

Pashu Parichar Bharti Joining News:

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए 5934 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए 499 अतिरिक्त पद जोड़े गए इस प्रकार की भर्ती परीक्षा कुल 6433 पदों पर हुई विज्ञापन के अनुसार मूल्यांकन नकारात्मक अंकन के आधार पर होना था।

बोर्ड द्वारा घोषित दिनांक 03.04.2025 के परिणाम से पता चलता है कि स्केलिंग के लिए एक सूत्र अपनाया गया है और परिणाम उक्त सूत्र के आधार पर घोषित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी ने कहा कि यह अवैध है क्योंकि सबसे पहले, विज्ञापन में स्केलिंग के ऐसे किसी भी सूत्र को अपनाते हुए परिणाम घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

दूसरा, यदि स्केलिंग का फार्मूला अपनाया गया था, तो भी उम्मीदवारों के रॉ मॉर्क्स घोषित किए जाने चाहिए थे।

तीसरा श्रेणी वाइज कट-ऑफ जारी नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए 02 जुलाई 2025 को जवाब तलब किया है। इसके साथ अंतरिम आदेश पारित करते हुए बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

नियमों के विरुद्ध है परिणाम:

याचिका करता नें आरोप लगाया है कि भर्ती का परिणाम प्रावधानों के विरुद्ध है न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी की ओर से कहा गया है कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी भर्ती विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी जिसमें सही उत्तर के लिए एक अंक और गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक नकारात्मक अंकन होगा उसके बावजूद 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए पशु परिचर भर्ती परिणाम में नियमों के विरुद्ध स्केलिंग फार्मूला अपना कर परिणाम जारी किया गया।

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